डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों की NEET और JEE परीक्षा को टालने की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। रिव्यू पिटीशन में कोर्ट के 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।  

17 अगस्त को बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों का करियर संकट में आ जाएगा। जीवन को कोविड-19 में भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम सिर्फ परीक्षा रोक सकते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं हुई तो क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं होगा? छात्र शैक्षणिक वर्ष खो देंगे।

समीक्षा याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलोय घटक, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री उमेश आर सामंत शामिल हैं।

गैर बीजेपी शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में विपक्ष के छह कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी समीक्षा याचिका में SC को बताया था कि NEET/JEE परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार के लिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया था कि महामारी के बीच NEET/JEE को आयोजित करना है तो एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट और आवास समेत अन्य चीजों का प्रबंध करना होगा, जोकि फिलहाल संभव नहीं दिखता।

क्यों  हो रही एग्जाम पोस्टपोन की मांग 
भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हर रोज 70 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा कारण बिहार, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ के चलते हालत काफी खराब है। ऐसे में वहां रहने वाले छात्र एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तीसरी बात ट्रैवलिंग है।

भारत में फिलहाल रेगुलर पैसेंजर सर्विस सस्पेंड है। ट्रांसपोर्ट के इतने बुरे हाल में छात्र एग्जाम सेंटर तक कैसे जाएंगे? हालांकि इन सब के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा था कि परीक्षाएं पहले घोषित तारीखों पर ही आयोजित की जाएंगी। JEE मेन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) जबकि NEET (UG) पेन-पेपर बेस्ड टेस्ट है।



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Supreme Court to hear review of NEET-UG order
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