शिमला, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 21 सितंबर से राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी।
अपने टीचर से गाइडेंस लेने को इच्छुक कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत होगी, वहीं संस्थान में छात्रों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहेगी।
स्कूल में प्रवेश करने के लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति देना अनिवार्य है।
इसी बीच, मंत्रिमंडल ने इस सत्र से मंडी जिले में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर में फॉरेस्ट्री में बीएससी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
एवाईवी/जेएनएस
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